कैथल, 13 सितंबर ( Krishan Garg ) जिला निवार्चन अधिकारी एवं डीसी डा. विवेक भारती ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव डयूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आर्म्ड अटैक या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक मानी जाएगी।