हाईकोर्ट से कुछ आढ़तियों को फिर मिल छ: माह की राहत।

कैथल, कृष्ण गर्ग
अनाज मंडी के कुछ आढ़तियों को अपने लाईसेंस रिन्यु करवाने के लिये माननीय हाईकोर्ट द्वारा फिर से छ: माह के लिये राहत दी हैं। विदित रहे की कैथल मार्किट कमेटी के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व लगभग 340 लाईसेंस अवैध करार दिये गये थे। उस समय से मंडी के आढ़ती अपने लाईसेंस रिन्यू करवाने के लिये ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे है। समय- समय पर सरकार द्वारा आढ़तियों की अपील पर थोड़े- थोड़े समय के लिये आढ़तियों के लाईसेंस रिन्यू करके राहत दी जा रही है। पिछले समय चुनाव को देखते हुये सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2024 तक सभी प्रोविजनल लाईसेंस रिन्यू कर दिये गये थे। वैसे भी अब आढ़तियों द्वारा अतिरिक्त अनाज मंडी में अपनी दुकानें लेने या फिर पुरी दुकान किराये पर लेने के चलते या फिर अपना कार्य छोडऩे के कारण केवल लगभग 120 लाईसेंस ही रिन्यू करवाने के लिये जुझ रहे है। इनमें लगभग 26 आढ़ती माननीय हाईकोर्ट में गये हुये है और कोर्ट द्वारा इनको जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नही आता, तब तक मार्किट कमेटी को अपना कार्य करने के आदेश दिये हुये है। 90 के लगभग आढ़ती अभी भी ए सी एस के द्वारा निर्णये लेने के लिये मुख्य प्रशासक मार्केटिंग बोर्ड के पास भेजा हुआ है और अब उनका लाईसेंस भी 31 दिसम्बर 2024 तक ही रिन्यू है। आगे सभी को कमेटी द्वारा रिन्यू करने से जबाव दे दिया गया है। जिन आढ़तियों का मामला माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है, उनकी तारीख 27 फरवरी थी, जिस पर कोर्ट द्वारा अगली तारीख 26 अगस्त की कर दी गई। अब इस तारीख तक हाईकोर्ट से आढ़तियों को छ: माह के लिये राहत मिल गई हैं।

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